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डबल मर्डर केस में आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पूर्व सांसद को मिली उम्रकैद की सजा।

डबल मर्डर केस में आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पूर्व सांसद को मिली उम्रकैद की सजा।

 1995 में दोहरी हत्याकांड के चर्चित मामले में
राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को दस लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह वीडियो कांफ्रेस से जुड़े थे। तो वहीं एक अन्य मामले में प्रभुनाथ सिंह पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
घटना के बारे में बता दें कि मार्च 1995 में छपरा में एक पोलिंग बूथ के पास बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने विरोधी दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या मामले में स्थानीय कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ फिलहाल जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दोहरे हत्याकांड मामले में जद (यू) जनता दल के नेता तीन बार सांसद सदस्य और महाराजगंज से एक बार के राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 दोहरे हत्याकांड मामले में बीते महीने दोषी ठहराया जा चुका था इस मामले में सजा सुनाया जाना शेष था, जिसमें आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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